बंगाल में नहीं चलेगा गुंडाराज! क्या है एंटी सोशल एक्टिविटी बिल? बंगाल विधानसभा में हुआ पास

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कथित असामाजिक गतिविधियों, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों पर नियंत्रण के उद्देश्य से बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026 विधानसभा में पास हो गया । बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था को मजबूत करना और सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई करना है।

बंगाल में असमाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए शुभेंदु सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इसी बीच बंगाल सरकार ने वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026 को सदन में पास हो गया है। विधेयक के पक्ष में 176 और विपक्ष में 41 मत पड़े।

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बंगाल विधानसभा में वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल पास। AI IMAGE

बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विपक्ष और राज्य की पिछली सरकारों पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस कानून का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को मजबूत करना और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कानून देश के कई राज्यों में अलग-अलग नामों से पहले से लागू हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि बंगाल में भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था जरूरी है।

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