बंगाल में अब सार्वजनिक जगहों पर थूकना-कचरा फैलाया तो देना पड़ेगा जुर्माना; जानें किस गलती पर देनी पड़ेगी कितनी पेनल्टी

पश्चिम बंगाल की नई नवेली सुवेंदु सरकार कानून व्यवस्था के साथ ही राज्य की साफ-सफाई को लेकर भी खासी सजग नजर आ रही है। इस बाबत सुवेंदु सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। यहां सार्वजनिक जगहों पर थूकने,कचरा फैलाने,खुले में शौच करने और प्रतिबंधित प्लास्टिक इस्तेमाल को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक जगहों को साफ-सुथरा रखने के लिए भाजपा सरकार ने मंगलवार से नई जुर्माना व्यवस्था लागू कर दी है। अब सड़क या सार्वजनिक स्थान पर थूकना, कचरा फैलाना, खुले में पेशाब या शौच करना और प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलों का इस्तेमाल करना जेब पर भारी पड़ेगा।

Suvendu adhikari

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी (फाइल फोटो)

थूकने पर 100, कचरा फैलाने पर 200 रुपये जुर्माना

नई व्यवस्था के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकते पकड़े जाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सड़क या सार्वजनिक जगह पर कचरा फेंकने अथवा गंदगी फैलाने पर 200 रुपये देने होंगे। खुले में शौच या सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने पर भी 200 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा 125 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर भी 200 रुपये की पेनल्टी लगेगी।

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