प. बंगाल में दिखने लगी बीजेपी सरकार का असर, पशु वध संबंधी सख्त नियम लागू, माननी होंगी ये शर्तें

अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु (बैल, बछड़ा, गाय, बछड़ा, नर और मादा भैंस) का वध तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे यह प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए कि पशु वध के लिए उपयुक्त है।

Strict Animal Slaughter Law in West Bengal: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पशु वध संबंधी सख्त नियम लागू किए हैं। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु (बैल, बछड़ा, गाय, बछड़ा, नर और मादा भैंस) का वध तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे यह प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए कि पशु वध के लिए उपयुक्त है। इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें क्या-क्या कहा गया है आइए जानते हैं।

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