बिहार SIR पर SC में सुनवाई: EC ने कहा- फाइनल लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने के दावे गलत; योगेंद्र यादव ने उठाए कई सवाल

चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये भी आरोप लगाया गया था कि ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद लोगों का नाम फाइनल लिस्ट से गायब है, उन्हें कारण बताया नहीं गया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो जानकारी दी गई है, वह गलत है।

Bihar SIR Hearing: बिहार SIR मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि एक आरोप यह था कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़ी संख्या में लोगों के नाम थे, लेकिन अचानक उनके नाम लिस्ट से गायब हो गए। मुझे अब तक तीन हलफनामे मिले हैं, हमने इसकी जांच की है, यह हलफनामा पूरी तरह से झूठा है। बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।

Supreme court

सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई (PTI)

चुनाव आयोग की दलीलें

आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये भी आरोप लगाया गया था कि ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद लोगों का नाम फाइनल लिस्ट से गायब है, उन्हें कारण बताया नहीं गया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो जानकारी दी गई है, वह गलत है। राकेश द्विवेदी ने कहा कि जिस एक व्यक्ति की बात हलफनामे में की गई है, उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं था, उसने गणना प्रपत्र (Enumeration Form) जमा ही नहीं किया था।

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