'हम चुनावों से आंखें नहीं मूंद सकते...' सुप्रीम कोर्ट ने SIR के बीच वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में होने के अधिकार का किया समर्थन

Supreme Court on Voter List: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जोर देकर कहा कि मतदाताओं को चुनावी सूचियों में शामिल होने का अधिकार है, खासकर पश्चिम बंगाल में चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान।

Supreme Court on Voter List: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के संशोधन के लिए 'विशेष गहन समीक्षा' (SIR) पर चिंता जताते हुए कहा कि मतदाताओं को चुनाव सूची में शामिल होने का निरंतर अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट (Voter List) के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) को लेकर कुछ अहम चिंताएं जताईं। कोर्ट ने कहा कि वोटरों का वोटर लिस्ट में बने रहने का अधिकार लगातार बना रहता है, और चुनाव कराने के दबाव में इस प्रक्रिया को बिगाड़ा नहीं जाना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट और वोटर लिस्ट (फाइल फोटो)

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ उन मतदाताओं द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपीलें अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की कट-ऑफ तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है, और यह तर्क दिया है कि यदि उनकी अपीलें सफल होती हैं, तो उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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