खुले में शौच करने, कूड़ा फेंकने और प्लास्टिक थैलों का इस्तेमाल पर मौके पर ही लगेगा जुर्माना, पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला

शहरी विकास एवं नगर निगम मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि नए नियम 1 जुलाई से उत्तर बंगाल की चुनिंदा नगरपालिकाओं में और 1 सितंबर से राज्य के सभी शेष शहरी स्थानीय निकायों में लागू होंगे।

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के शहरी विकास एवं नगर निगम विभाग ने सोमवार को खुले में शौच, कूड़ा फेंकने, अवैध रूप से कचरा डालने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, सार्वजनिक पेशाब करने और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर राज्यव्यापी कार्रवाई की घोषणा की। उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा। शहरी विकास एवं नगर निगम मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि नए नियम 1 जुलाई से उत्तर बंगाल की चुनिंदा नगरपालिकाओं में और 1 सितंबर से राज्य के सभी शेष शहरी स्थानीय निकायों में लागू होंगे। सोमवार को जारी एक जन संदेश में पॉल ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और शहरी सफाई में सुधार करना है।

Agnimitra paul

अग्निमित्रा पॉल

खुले में शौच, सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब, कूड़ा फेंकने पर रोक

अग्निमित्रा पॉल ने X पर पोस्ट किया- सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और शहरी साफ-सफाई में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार के शहरी विकास एवं नगर निगम विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर खुले में शौच, सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब, कूड़ा फेंकना, कचरे का अवैध निपटान, प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का उपयोग और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगा दी है।

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