वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई, SC को सरकार का भरोसा, डि-नोटिफाई नहीं करेंगे रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां, 7 दिन में देंगे जवाब

Supreme Court hearing on Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वक्फ की जो संपत्तियां पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, सरकार उसे डि-नोटिफाई नहीं करेगी। कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का वक्त दिया है।

Supreme Court hearing on Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन वक्फ संशोधन कानून पर चली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा देते हुए कहा कि वक्फ या वक्फ बाय यूजर की जो संपत्तियां पहले से रजिस्टर्ड हैं, सरकार उन्हें गैर-अधिसूचित (डि-नोटिफाई) नहीं करेगी। साथ ही इस मामले में जवाब देने के लिए महाधिवक्ता ने सात दिनों का वक्त मांगा जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वक्फ संशोधन कानून पर अब अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर फिलहाल रोक नहीं लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश देश कानून के तहत बोर्ड में कोई नियुक्त न हो।

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सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई।

वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अपडेट्स

-एससी ने कहा कि जवाब तक संपत्ति की स्थित नहीं बदलें

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