उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी, तुरंत प्रभाव से हुआ लागू; जानें इसके मायने

यह अध्यादेश समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 में आवश्यक संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि इसके क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुचारु बनाया जा सके। सीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संशोधन अध्यादेश के जरिए संहिता के विभिन्न प्रावधानों में प्रक्रियागत, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए हैं।

उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को लागू कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

Uniform Civil Code

समान नागरिक संहिता

यह अध्यादेश समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 में आवश्यक संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि इसके क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुचारु बनाया जा सके। राज्य सरकार के मुताबिक, अध्यादेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित किया गया है।

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