UPSC cheating case: पूजा खेडकर को मिली 'सुप्रीम' राहत, धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी पर रोक

UPSC cheating case: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी। साथ ही कोर्ट ने जमानत याचिका को लेकर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

UPSC Cheating Case: सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी एवं गलत तरीके से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और दिव्यांग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाने की आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को बुधवार को 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी।

UPSC cheating case: पूजा खेडकर को मिली 'सुप्रीम' राहत, धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी पर रोक

UPSC को जारी किया नोटिस

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अग्रिम जमानत के अनुरोध वाली खेडकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई 14 फरवरी को तय की गई है।

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