UPSC aspirants drowning: दिल्ली की एक अदालत ने जुलाई 2024 में ओल्ड राजिंदर नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन अभ्यर्थियों के डूबने से जुड़े मामले में RAU के आईएएस स्टडी सर्कल के पूर्व सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को सोमवार को जमानत दे दी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने आरोपी व्यक्तियों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि पर जमानत दे दी।
कोचिंग छात्रों की मौत का मामला
वे अब तक अंतरिम जमानत पर थे। अदालत ने कहा, आरोपी/आवेदक अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए एक लाख रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि देने पर नियमित जमानत दी जाती है।
सीबीआई ने विभिन्न अपराधों के लिए मामला दर्ज किया था, जिसमें आपराधिक लापरवाही, कर्तव्यों की उपेक्षा और स्थानीय अधिकारियों के अधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण शामिल हैं।
तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की 27 जुलाई को मध्य दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में भारी बारिश के बाद कोचिंग की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से मौत हो गई थी।
