UP News: 'संविधान नहीं, सत्ता के प्रति वफादार हैं यूपी के पुलिस अफसर', इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यूपी में पुलिस अधिकारी संविधान के बजाय सत्तारूढ़ व्यवस्था के प्रति वफादार हैं। कोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग, गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग और बिकरू कांड जैसी प्रशासनिक विफलताओं पर गंभीर सवाल उठाए।

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश में कई पुलिस अधिकारी संविधान के बजाय सत्तारूढ़ व्यवस्था के प्रति अधिक वफादार दिखाई देते हैं। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संरक्षण की संस्कृति इतनी गहरी है कि अधिकारियों की नियुक्ति, तबादले और पदोन्नति अक्सर योग्यता के बजाय राजनीतिक निष्ठा के आधार पर तय होती हैं।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो- PTI)

जस्टिस विनोद दिवाकर की सिंगल बेंच ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज एक मामले की सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और नौकरशाही व्यवस्था लंबे समय से सामंती मानसिकता से प्रभावित रही है, जिसके कारण संवैधानिक शासन कई बार सार्वजनिक सेवा के बजाय व्यक्तिगत प्रभाव और नियंत्रण का माध्यम बन गया है।

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