TIMES NOW नवभारत का नया प्राइम-टाइम शो 'चक्रViEW'–सुमित अवस्थी के साथ’ लांच हो गया है। पहले ही शो में देश को झकझोर देने वाले उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता (Unnao Rape Case Survivor) ने 'टाइम्स नाउ नवभारत' के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर और शो एंकर सुमित अवस्थी के साथ 'एक्सक्लूसिव बातचीत' में अपने मन की पीड़ा बयां की। साथ ही उसने कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर कई अहम बातें भी बताईं।
उन्नाव रेप केस पीड़िता ने 'टाइम्स नाउ नवभारत' से की खास बातचीत
सुमित अवस्थी ने सबसे पहले पीड़िता की हौसला आफजाई करते हुए उसकी सराहना की। पीड़िता का आगे का क्या प्लान है? इस सवाल पर पीड़िता ने कहा कि आगे का इरादा यह है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी और मेरी मांग है कि कुलदीप सेंगर को 'फांसी की सजा' मिले क्योंकि उसने मेरे साथ रेप किया, मेरा अपहरण करवाया, मुझे बेच दिया, मेरे पिता की हत्या करवा दी...
आपके परिवार को अभी भी खतरा है, आपको धमकियां मिल रही हैं, कुलदीप तो जेल में बंद है फिर कौन धमकियां दे रहा है, क्या सबूत है आपके पास, कुछ बता सकती हैं?
इस सवाल पर पीड़िता बोली 'मैं लाइव में हूं, मेरे मोबाइल में सबूत हैं, एक शख्स ने मेरे पति की फोटो फेसबुक से निकालकर हमारे वीडियो लगा के डाल दिया है और कहा जा रहा है कि इनका पति है इन्हें मार दिया जाए...' पीड़िता ने आगे कहा कि 'मेरे पति को किसी भी वक्त मार दिया जा सकता है, मेरी रोजी रोटी बंद हो गई...'
पीड़िता ने कहा 'मुझे और परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, इस पर कार्रवाई हो और हमें Y कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि वो मेरे साथ न्याय करेगा' देखिए उन्नाव रेप सर्वाइवर ने क्या कुछ और कहा, कैसे बयां किया अपना दर्द...
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जताई
उन्नाव बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 2017 उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी BJP से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन सजा निलंबित की गई थी। साथ ही सीबीआई की याचिका पर कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जताई है। इस फैसले से जहां पीड़िता खुश नजर आई, वहीं उसने कहा कि मेरी यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मेरे पिता की आत्मा को तभी शांति मिलेगी,जब कुलदीप सेंगर को फांसी होगी।सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है,जिसमें हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी थी,साथ ही सजा पर भी रोक लगा दी थी।
