उन्नाव रेप केस का दोषी कुलदीप सेंगर जेल से नहीं आएगा बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने बेल पर लगाया स्टे

Unnao Cape Case: उन्नाव रेप केस में सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर स्टे लगा दिया है। साथ ही पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है, जिसपर चार हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है।

Unnao Cape Case: सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर फैसला सुनाते हुए कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया है, जिसपर 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है।

unnao rape cas.

उन्नाव रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन बेंच ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए सीबीआई की याचिका पर जवाब मांगा। सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की थी।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि मामला गंभीर है और इसमें कई महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के बावजूद सेंगर को फिलहाल रिहा नहीं किया जाएगा। सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी।

End of Feed