Agniveers रह चुके लोगों को CISF की भर्तियों में मिलेगी तरजीह, गृह मंत्रालय ने किया 10% आरक्षण का ऐलान

  • Produced by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Mar 17, 2023, 12:39 AM IST

10% reservation for former Agniveers in CISF vacancies:अग्निवीरों को देश की पैरामिलिट्री फोर्सेज़ में इस्तेमाल करने का केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला इसलिए भी अहम है, क्योंकि इसकी वजह से पूर्व अग्निवीरों को उनकी रिटायरमेंट की उम्र तक रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे।

10% reservation for former Agniveers in CISF vacancies: सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) में अब अग्निवीर रह चुके लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सीआईएसएफ में रिक्तियों में 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया है। गुरुवार (16 मार्च, 2023) को समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक नोटिफिकेशन (अधिसूचना) के जरिए यह घोषणा की गई थी। अधिसूचना के अनुसार, "पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी वैकेंसियां रिजर्व रहेंगी।" मंत्रालय ने इसके साथ ही यह भी बताया कि ऊपरी आयु सीमा में छूट इस बात पर निर्भर करती है कि वे अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का पार्ट थे।

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