ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता घोषित करने के खिलाफ TMC पहुंची हाईकोर्ट, 11 जून को हो सकती है सुनवाई

ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें पार्टी के एक अलग गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई है।

विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद टीएमसी में जारी घमासान के बीच ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता घोषित करने का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्रनाथ बोस के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

Ritabrata Banerjee

तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी

तृणमूल कांग्रेस के वकील ने याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने अदालत को बताया कि 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा का पहला सत्र 18 जून से शुरू होने वाला है। ऐसे में इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत सुना जाए। जिस पर न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने निर्देश दिया कि याचिका पर 11 जून को सुनवाई के लिए प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा जाए।

End of Feed