गोवा नाइटक्लब आग मामले में सह-मालिक अजय गुप्ता को मिली जमानत, 25 लोगों की हुई थी मौत

पिछले साल दिसंबर में इसी नाइटक्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। अजय गुप्ता को तीन महीने से अधिक समय पहले नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। उत्तरी गोवा के मापुसा स्थित जिला न्यायालय ने सोमवार को उन्हें जमानत दी।

गोवा की एक अदालत ने गोवा नाइटक्लब आग मामले में आरोपी अजय गुप्ता को जमानत दे दी है। अजय गुप्ता 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिकों में से एक हैं। पिछले साल दिसंबर में इसी नाइटक्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। गुप्ता को तीन महीने से अधिक समय पहले नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। उत्तरी गोवा के मापुसा स्थित जिला न्यायालय ने सोमवार को उन्हें जमानत दी।

Goa fire

गोवा नाइटक्लब आग मामला

अजय गुप्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं- वकील

आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रोहन देसाई ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र में आरोपी अजय गुप्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि विस्तृत आरोपपत्र में त्रासदी में गुप्ता की किसी भी भूमिका का जिक्र नहीं है, और उनके मुवक्किल पर लगाए गए दस्तावेज़ों में हेराफेरी के आरोप भी निराधार हैं।

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