फिल्म 'द केरला स्टोरी' (The Kerala Story) के निर्माता ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट 12 मई शुक्रवार को यचिका पर सुनवाई करेगा। निर्माता की तरफ से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने जल्द सुनवाई की मांग की। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने के लिए राज्य में विवादास्पद फिल्म 'द केरल स्टोरी' के प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
The Kerala Story पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
The Kerala Story पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में प्रतिबंध
सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी स्क्रीनिंग पर तुरंत पाबंदी लगाने का आदेश दिया था। तमिलनाडु में भी सिनेमाघरों ने कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होने और कम संख्या में दर्शकों के पहुंचने का हवाला देते हुए इसकी स्क्रीनिंग रद्द कर दी। फिल्म का टीजर जारी होने के बाद से ही राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। बीजेपी ने महिलाओं को कथित तौर पर जबरन इस्लाम में धर्मांतरित किए जाने और उन्हें ISIS द्वारा भर्ती किए जाने को फिल्म में प्रदर्शित करने को लेकर इसका समर्थन किया है जबकि विपक्षी दलों ने नफरत फैलाने का फिल्म निर्माताओं पर आरोप लगाया है।
The Kerala Story पर केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ 15 मई को SC में सुनवाई
इससे पहले विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने के केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख किया। जब बैंच ने पूछा कि क्या उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने मामले में आदेश पारित किया है तो सिब्बल ने कहा कि उसने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया है। तब बैंच ने कहा कि हम इसे सोमवार (15 मई को) लेंगे। केरल हाई कोर्ट ने 5 मई को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि इसके ट्रेलर में किसी पूरे समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। उसने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म की जांच की है और इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए ठीक पाया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्माताओं ने फिल्म के साथ एक डिस्क्लेमर भी जारी किया है जिसमें विशेष रूप से कहा गया है कि यह घटनाओं का कल्पना आधारित और नाटकीय रूपांतरण है और फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं की वास्तविकता का दावा नहीं करती। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि फिल्म में कुछ तथ्यों को गलत तरह से प्रस्तुत किया गया है जो केरल की जनता के लिए अपमानजनक है। उन्होंने इसके रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को फिल्म को दिए गए सीबीएफसी के प्रमाणपत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से तीसरी बार इनकार कर दिया था और कहा था कि अदालतों को फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। उसने कहा था कि निर्माताओं ने फिल्म में पैसे लगाए हैं और कलाकारों ने भी मेहनत की है तथा यह तय करना बाजार का काम है कि फिल्म देखने लायक है या नहीं।
The Kerala Story पर प्रतिबंध पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विवादास्पद फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की निंदा करते हुए इन सरकारों से कहा कि वे तत्काल प्रतिबंध हटाएं और जनता को 'सच' देखने दें। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार द्वारा पाबंदी लगाए जाने से संबंधित सवाल पर कहा कि इन सरकारों का यह कदम निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारें इस फिल्म पर लगी पाबंदी को हटा लें ताकि जनता 'सच' देख सके। मौर्य ने कहा कि जहां-जहां बीजेपी की सरकार है वहां इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसे सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है।
The Kerala Story की ये है कहानी
अदा शर्मा अभिनीत द केरला स्टोरी फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन सुदिप्तो सेन ने किया है और इसके निर्माता विपुल शाह हैं। यह फिल्म केरल से हजारों महिलाओं के कथित रूप से लापता होने से जुड़ी घटनाओं से संबंधित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे केरल की महिलाओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट ने उनकी भर्ती की। अभिनेत्री अदा शर्मा मुख्य भूमिका में हैं। (गौरव श्रीवास्तव और एजेंसी इनपुट के साथ)
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