Mehul Choksi: अदालत ने हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ सुनवाई पर 8 अगस्त तक लगाई रोक

Mehul Choksi News: इस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश जे पी दारेकर ने पाया कि मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश आरोपपत्र में दी गई सामग्री के आधार पर उसके द्वारा बनाई गई किसी राय को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

Mehul Choksi News: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की यहां स्थित एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंक समूह द्वारा दिये गए 55 करोड़ रुपये के ऋण में धोखाधड़ी को लेकर हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ सुनवाई पर आठ अगस्त तक रोक लगा दी।मजिस्ट्रेट अदालत ने अप्रैल में सीबीआई द्वारा मामले में दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लिया था और चोकसी तथा गीतांजलि समूह के दो पूर्व कर्मचारियों विपुल चितालिया और अनियाथ नायर सहित आरोपियों को समन जारी किया था।

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हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (फाइल फोटो: PTI)

उनके वकीलों विजय अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और जैस्मीन ने हालांकि शुक्रवार को विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया और दावा किया कि यह आदेश ‘‘बिना विचार किये यंत्रवत तरीके से’ पारित किया गया था।

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