देश को ऐसे CEC की जो जरूरत पड़ने पर पीएम के खिलाफ कार्रवाई कर सके-SC

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Nov 23, 2022, 02:40 PM IST

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने कहा कि देश को एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो आरोप मिलने पर पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके।

KEY HIGHLIGHTS
  • चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट
  • अब समय आ गया है जब बड़ा बदलाव हो
  • सुप्रीम कोर्ट की पीठ की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि (election commissioner appointment) देश को एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ का कार्रवाई कर सके। अदालत ने कहा कि देश को टी एन शेषन जैसे शख्स की जरूरत है। जस्टिस के एम जोसेफ की अगुवाई वाली पांच जजों की पीठ ने कहा फर्ज कर लें कि अगर पीएम के खिलाफ कोई आरोप हो और उस पर सीईसी को कार्रवाई करनी हो। लेकिन जब सीईसी(chief election commissioner of india) कमजोर हो और वो संविधान प्रदत्त तरीकों से काम ना करते हों तो क्या यह व्यवस्था का ब्रेकडाउन नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राजनीतिक प्रभाव से अलग करने के साथ ही स्वतंत्र होना चाहिए। ये सब कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में विचार करने की जरूरत है। इसलिए कैबिनेट की जगह हमें एक बड़े संस्था की जरूरत है।

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