SYL नहर विवाद पर SC का पंजाब-हरियाणा को निर्देश, समाधान के लिए केंद्र के साथ करें सहयोग, दी ये नसीहत

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों को सिर्फ कानून के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है और जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि व्यापक प्रभाव वाले अन्य कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

SYL canal row: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा की सरकारों को सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर पर दशकों पुराने विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह गलत है कि नहर के निर्माण के लिए पहले से ही अधिग्रहित भूमि को पंजाब में गैर-अधिसूचित किया गया।

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SYL नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश

कहा- ऐसे मामले सिर्फ कानून के आधार पर नहीं हो सकते तय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों को सिर्फ कानून के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है और जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि व्यापक प्रभाव वाले अन्य कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। केंद्र द्वारा हाल ही में दायर हलफनामे का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र ने इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए पहले ही प्रभावी कदम उठाए हैं।

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