Supreme Court News: निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कही ये 'अहम बातें'

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति पर फैसला दिया है, इसको लेकर उसने ये अहम बातें कही हैं।

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सभी उच्च न्यायालय और राज्य नियमों में संशोधन करेंगे ताकि सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए विभागीय परीक्षा के जरिए 10 प्रतिशत पदोन्नति को बढ़ाकर 25% किया जाए।

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

  • सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा में बैठने के लिए 3 साल की न्यूनतम प्रैक्टिस की आवश्यकता को बहाल किया।
  • राज्य सरकारें सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए सेवा नियमों में संशोधन करके इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाएंगी।
  • सभी राज्य सरकारें नियमों में संशोधन करके यह सुनिश्चित करेंगी कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले किसी भी उम्मीदवार के पास कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। इस बारे में 10 साल का अनुभव रखने वाले वकील द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
  • जजों के लिए लॉ क्लर्क के रूप में किए गए काम के समय को भी जोड़ा जाएगा।
  • जज चुने जाने के बाद अदालत में सुनवाई से पहले उन्हें एक साल का प्रशिक्षण लेना होगा।
  • न्यूनतम प्रैक्टिस की आवश्यकता वहां लागू नहीं होगी जहां उच्च न्यायालयों ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।
  • ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं जो इस मामले के लंबित रहने के कारण स्थगित रखी गई थीं, अब संशोधित नियमों के अनुसार होंगी।

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