मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया आदेश; जानें क्या है मामला

Supreme Court withdraws order in Abbas Ansari Case: उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें कब कम होंगी? अदालत से उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं ये बड़ा सवाल है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी मामले में आदेश वापस लिया और पूछा कि क्या उनके खिलाफ कोई जांच लंबित है। आपको पूरा मामला रिपोर्ट में बताते हैं।

Abbas Ansari: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना वह आदेश वापस ले लिया जिसमें पुलिस को ‘गैंगस्टर’ अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ जांच 10 दिन के भीतर पूरी करने को कहा गया था। न्यायालय ने इसके बजाय पुलिस से यह जानना चाहा कि क्या विधायक के खिलाफ कोई जांच लंबित है।

Abbas Ansari

अब्बास अंसारी।

अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में क्या कहा?

दिवंगत ‘गैंगस्टर’ मुख्तार अंसारी के बेटे अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच पूरी हो गई है और ‘उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम’ के तहत मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। इसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए छह मार्च की तारीख तय की।

End of Feed