बिजली बिल में जोड़कर होगी ट्रैफिक चालान की वसूली! सुप्रीम कोर्ट ने दिए कई सुझाव

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर लोग ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करते हैं तो बिजली बिल में चालान की रकम जोड़ने जैसे विकल्प पर भी काम किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई होती है,इसलिए चालान की वसूली के लिए भी प्रभावी व्यवस्था पर विचार करना होगा।

ट्रैफिक चालान वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इसे लेकर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ ई-चालान जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि असली सवाल यह है कि चालान के जरिए लगाए गए जुर्माने की वसूली कैसे होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ई-चालान के करीब 45 हजार करोड़ रुपये की वसूली करनी है। इनमें से अब तक करीब 25 हजार करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।

ट्रैफिक चालान वसूलने के लिए शीर्ष कोर्ट ने दिए सुझाव।

ट्रैफिक चालान वसूलने के लिए शीर्ष कोर्ट ने दिए सुझाव। (सांकेतिक तस्वीर)

इस पर जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि पुलिस हजारों और लाखों ई-चालान जारी कर सकती है,लेकिन अधिकारियों को जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए वसूली का प्रभावी तरीका निकालना होगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ई चालान वसूली को लेकर सुझाव भी दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर लोग ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करते हैं तो बिजली बिल में चालान की रकम जोड़ने जैसे विकल्प पर भी काम किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई होती है,इसलिए चालान की वसूली के लिए भी प्रभावी व्यवस्था पर विचार करना होगा।

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