18 साल से कम उम्र के बच्चों के Social Media इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को नोटिस, अभिभावकों की मंजूरी की मांग

Social Media Guidelines: नाबालिग बच्चों द्वारा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर माता-पिता की अनिवार्य सहमति की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Social Media Guidelines: 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया या किसी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से पहले माता-पिता या कानूनी अभिभावक की अनिवार्य भागीदारी और सहमति सुनिश्चित की जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Social Media Guideline

18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त (प्रतीकात्मक फोटो- canva)

याचिका में क्या-क्या?

यह याचिका गैर सरकारी संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि फेसबुक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म भारत में 13 साल की उम्र से खाता बनाने की अनुमति देते हैं, जबकि भारतीय कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति नाबालिग है।याचिकाकर्ता ने मांग की है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और नाबालिग के बीच कोई समझौता या अनुबंध माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना न हो। इसके लिए अभिभावक की पहचान की पुष्टि और इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है।

End of Feed