ED डायरेक्टर संजय मिश्रा का सेवा विस्तार अवैध, SC ने 31 जुलाई तक नई नियुक्ति का दिया आदेश

  • Authored by: प्रांजुल श्रीवास्तव
  • Updated Jul 11, 2023, 02:46 PM IST

Supreme Court News: प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्ट संजय मिश्रा और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को अवैध बताया है।

Supreme Court News: प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्ट संजय मिश्रा और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को अवैध बताया है। हालांकि, संजय मिश्रा 31 जुलाई तक इस पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने 31 जुलाई के बाद केंद्र के नए डॉयरेक्टर की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को घटा दिया है। पहले उन्हें सेवा विस्तार के तहत 18 नवंबर को रिटायर होना था। हालांकि, अब वह 31 जुलाई तक ही इस पद पर बने रहेंगे। अता दें, केंद्र सरकार ने लगातार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया था। हालांकि कोर्ट ने CVC और DSPE एक्ट में किये गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इन संशोधन के जरिये CBI और ED निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

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