गुजरात में जिस दरगाह को किया था ध्वस्त, वहीं उर्स मनाने की मांग रहे थे इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर दी खारिज

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में दावा किया गय है कि दरगाह पर ‘उर्स’ उत्सव मनाने की परंपरा पिछले कई वर्षों से जारी है और अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को इसके लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें गुजरात के उस दरगाह पर उर्स आयोजित करने की मांग की गई थी, जिसे सरकार ने अवैध कब्जे के कारण ध्वस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गिर सोमनाथ जिले में ध्वस्तीकरण में ध्वस्त की जा चुकी दरगाह पर 1 से 3 फरवरी तक उर्स आयोजित करने की अनुमति देने संबंधी याचिका खारिज की।

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