केजरीवाल को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करने से किया इनकार, 2 जून को सरेंडर करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा था। केजरीवाल को नियमित जमानत या किसी अन्य राहत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है।

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रजिस्ट्री ने जमानत अवधि बढ़ाने की उनकी याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए केजरीवाल के आवेदन को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। एससी रजिस्ट्री ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा था। केजरीवाल को नियमित जमानत या किसी अन्य राहत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है।

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल को झटका

कहा- याचिका सुनवाई योग्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जांच कराने के लिए सात दिन तक बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से बुधवार को इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी गई है तो यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

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