Ranveer Allahbadia Passport: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की पासपोर्ट जारी करने की याचिका पर दो सप्ताह बाद विचार करेगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि मामले की जांच दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना है।
रणवीर अल्लाहबादिया
रणवीर अल्लाहबादिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत के समक्ष अपनी याचिका में उनका पासपोर्ट जमा करने की शर्त में संशोधन की मांग करते हुए कहा था कि इससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी। पीटीआई के अनुसार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि वह अपने शो में शालीनता बनाए रखेंगे।
'यदि अल्लाहबादिया विदेश गए तो इससे जांच प्रभावित होगी '
पीठ ने कहा कि यदि अल्लाहबादिया विदेश गए तो इससे जांच प्रभावित होगी और महाराष्ट्र तथा असम सरकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जांच पूरी करने की समय-सीमा के बारे में पूछा।
पीटीआई के अनुसार, मेहता ने अदालत से कहा कि हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मांगा है, लेकिन मामले की जांच दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना है।
अल्लाहबादिया को अपने पॉडकास्ट और शो अपलोड करने की अनुमति
3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को सोशल मीडिया पर अपने पॉडकास्ट और शो अपलोड करने की अनुमति दी थी, लेकिन साथ ही उन्हें एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने का आदेश दिया था कि उनका पॉडकास्ट 'द रणवीर शो' 'नैतिकता और शालीनता' बनाए रखेगा और सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त होगा।
