CJP Protest: जंतर-मंतर प्रदर्शन की FIR रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, CJI ने बताई वजह

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर जुलाई में हुए सीजीपी प्रदर्शन के मामले में एफआईआर रद्द करने के अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि युवा छात्रों को मुकदमों में उलझने और अदालतों के चक्कर लगाने से बचाना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मामले में एफआईआर रद्द करने के अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत से प्रदर्शन के संबंध में दर्ज एफआईआर की जांच निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। इस दौरान सीजेपी ने कहा कि अदालत के सामने युवा छात्र हैं और उन्हें उनके माता-पिता और उनके पूरे जीवन को ध्यान में रखकर फैसला लेना होगा।

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CJP प्रदर्शन मामले में FIR पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी याचिका। ANI

'हम नहीं चाहते कि वे मुकदमों में उलझें'

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, “आप कह रहे हैं कि हमें एफआईआर रद्द नहीं करनी चाहिए थी! ये युवा छात्र हैं, जो हमारे सामने आए थे। हमें उनके माता-पिता और उनके पूरे जीवन को देखना होगा। हम नहीं चाहते कि वे मुकदमों में उलझें और अदालतों के चक्कर लगाते रहें।” याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि इस मामले में एक संदेश जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोग अदालतों में इस तरह आते हैं, जैसे अदालतें उनकी निजी संपत्ति हों।

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