पश्चिम बंगाल के 20 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बकाया महंगाई भत्ता देने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पहले दिए गए अंतरिम आदेश के मुताबिक बकाया DA का 25% हिस्सा 6 मार्च तक दिया जाए। बकाया का बाकी हिस्सा किस्तों मे कैसे दिया जाए, ये तय करने के लिए एक कमेटी के गठन का आदेश दिया।

DA To West Bengal Employees Case: पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता (DA) को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। पश्चिम बंगाल के करीब 20 लाख राज्य कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि DA का 25% हिस्सा 6 मार्च तक दिया जाए।

SC on DA

सुप्रीम कोर्ट का बंगाल के कर्मचारियों के लिए DA पर फैसला

DA का 25% हिस्सा 6 मार्च तक दिया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पहले दिए गए अंतरिम आदेश के मुताबिक बकाया DA का 25% हिस्सा 6 मार्च तक दिया जाए। बकाया का बाकी हिस्सा किस्तों मे कैसे दिया जाए, ये तय करने के लिए एक कमेटी के गठन का आदेश दिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व SC जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता मे कमेटी का गठन किया। जस्टिस इंदु मलहोत्रा ,जस्टिस तरलोचन सिंह चौहान और जस्टिस गौतम विधूडी और CAG अधिकारी की कमेटी बनाई गई है।

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