SIR News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में लगे विभिन्न राज्यों के बूथ स्तर अधिकारियों BLO की समस्याओं को देखते हुए कई अहम दिशानिर्देश जारी किए।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमेल्य बागची की पीठ ने राज्यों को निर्देश दिया कि SIR कार्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए जाएं ताकि BLO और अन्य कर्मचारियों के काम के घंटे कम किए जा सकें।
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो: PTI)
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई कर्मचारी किसी विशेष कारण से काम से छूट चाहता है तो उसकी मांग पर मामले की प्रकृति के अनुसार विचार किया जाए और जरूरत पड़ने पर उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को लगाया जाए। अदालत ने कहा कि यदि काम का दायरा बढ़ता है तो राज्य सरकार अतिरिक्त जनशक्ति उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाए।
अदालत ने निम्न निर्देश दिए हैं-
* राज्य अतिरिक्त स्टाफ तैनात करे ताकि काम के घंटे कम किए जा सकें।
* जिन कर्मचारियों को किसी विशेष कारण से छूट चाहिए उनकी मांग का केस दर केस आधार पर विचार हो और उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को लगाया जाए।
* अगर कोई राहत इन निर्देशों में शामिल नहीं है तो प्रभावित व्यक्ति अदालत का रुख कर सकता है।
इन निर्देशों पर फैसला उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जो राजनीतिक दल TVK ने चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की थी। याचिका में BLO की कार्य परिस्थितियों को सामने रखा गया था और कुछ कर्मचारियों की आत्महत्या का भी जिक्र किया गया था जिन्होंने काम के दबाव को इसकी वजह बताया था।
