'प्राइवेट कॉलेज सरकारी की तरह चार्ज नहीं कर सकते': MBBS फीस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, EWS छात्रों की उम्मीदों को झटका

MBBS Fees Rajasthan High Court: पूरा मामला राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भारी-भरकम फीस से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने कॉलेजों की फीस संरचना को मंजूरी दी थी।

Supreme Court Private Medical College Fees: देश में मेडिकल की पढ़ाई (MBBS) करने का सपना देखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सालाना फीस संरचना में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों की तुलना नहीं की जा सकती और न ही प्राइवेट संस्थानों को सरकारी कॉलेजों की तरह कम फीस चार्ज करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

'प्राइवेट कॉलेज सरकारी की तरह चार्ज नहीं कर सकते': MBBS फीस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, EWS छात्रों की उम्मीदों को झटका

'प्राइवेट कॉलेज सरकारी की तरह चार्ज नहीं कर सकते': MBBS फीस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, EWS छात्रों की उम्मीदों को झटका (PTI)

क्या था पूरा विवाद और याचिकाकर्ता की दलील?

यह पूरा मामला राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भारी-भरकम फीस से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने कॉलेजों की फीस संरचना को मंजूरी दी थी।

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