अगर आपको नहीं पसंद तो न देखें...,समाचार चैनलों पर लगाम लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

  • Authored by: प्रांजुल श्रीवास्तव
  • Updated Aug 9, 2023, 07:24 AM IST

Supreme Court: अदालत ने सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक लाने के चलन पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा, दर्शकों को यह चुनने की स्वतंत्रता है कि वे इन चैनलों को देखें या न देखें। आपके पास टीवी के रिमोट का बटन दबाने की आजादी है।

Supreme Court: टेलीवीजन समाचार चैनलों पर लगाम लगाने वाली याचिकाओं को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं सख्त टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दर्शकों को यह चुनने की स्वतंत्रता है कि वे इन चैनलों को देखें या न देखें।

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अदालत ने सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक लाने के चलन पर भी नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति अभय ओका की अगुवाई वाली खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की। उन्होंने सवाल किया कि आप इन याचिकाओं को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए।

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