Supreme Court SIR: सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने उस याचिका पर चुनाव आयोग (Election Commission) को नोटिस जारी किया है, जिसमें मांग की गई है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची (Voter List) से हटा दिए गए हैं, उन्हें सरकारी राशन, अन्नपूर्णा योजना और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं से वंचित न किया जाए। यह याचिका बंगाल में हुए SIR से जुड़ी है।
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो- PTI)
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जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एक बार फिर यह स्पष्ट और ऐतिहासिक बात दोहराई कि चुनाव आयोग के पास भले ही वोटर लिस्ट से नाम हटाने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम कट जाने का यह मतलब कतई नहीं है कि उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship) खत्म हो गई है। कोर्ट ने कहा कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पहले से ही पूरी तरह स्पष्ट हैं।
ट्रिब्यूनल की सुस्त रफ्तार पर उठे सवाल
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने कोर्ट के समक्ष इस पूरी व्यवस्था की खामियों और जमीनी हकीकत को उजागर किया। उन्होंने बताया कि इस विशेष मामले के निपटारे के लिए गठित किए गए 19 ट्रिब्यूनल बेहद धीमी गति से काम कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल के पास वर्तमान में लगभग 34 लाख अपीलें लंबित हैं, लेकिन अब तक केवल 38,000 मामलों का ही फैसला हो सका है। जिन बहुत कम मामलों का फैसला हुआ है, उनमें से भी 70 प्रतिशत लोगों को दोबारा सही मतदाता माना गया है। केवल 30 प्रतिशत लोगों की अपील खारिज हुई है, जो अब राहत के लिए हाई कोर्ट का रुख करेंगे।
सबसे बड़ी चिंता
वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि जिन लाखों लोगों की अपीलें अभी ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में न होने के कारण उन्हें सरकारी राशन और अन्नपूर्णा जैसी अत्यंत आवश्यक जीवन रक्षक योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है, जो कि उनके जीने के अधिकार का हनन है।
'चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाली अथॉरिटी नहीं है'
सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने नागरिकता और मतदाता सूची के अंतर को बेहद स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया। उन्होंने साफ किया कि चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय करने वाली संस्था नहीं है।
अंतिम निर्णय किसका?
जस्टिस बागची ने कहा कि यदि ट्रिब्यूनल भी किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने से मना कर देता है, तो भी उसकी नागरिकता का अंतिम फैसला नागरिकता कानून (Citizenship Act) के तहत संबंधित मंत्रालय ही करेगा, न कि चुनाव आयोग। अदालत ने इस गंभीर विषय पर चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। अब इस बेहद महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
