ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ED जुर्माने के खिलाफ याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला

पिछले साल 19 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ललित मोदी पर इसी मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

SC Junks Lalit Modi Petition: सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने फेमा के उल्लंघन के लिए ईडी द्वारा उनके ऊपर लगाया गया 10.65 करोड़ रुपये का जुर्माना बीसीसीआई को अदा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। हालांकि, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि ललित मोदी कानून के अनुसार उपलब्ध दीवानी सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

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ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाया था 1 लाख जुर्माना

पिछले साल 19 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ललित मोदी पर इसी मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने बीसीसीआई को फेमा के उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का आदेश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिका तुच्छ और पूरी तरह से गलत है, क्योंकि फेमा के तहत ईडी ने उनपर जुर्माना लगाया है।

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