Teesta Setalvad: नहीं गिरफ्तार होगी तीस्ता सीतलवाड़! सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक

  • Authored by: शिशुपाल कुमार
  • Updated Jul 1, 2023, 10:08 PM IST

Teesta Setalvad: सीतलवाड़ को अंतरिम राहत देने पर दो न्यायाधीशों की अवकाश पीठ में मतभेद के बाद न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ विशेष बैठक में मामले की सुनवाई की।

Teesta Setalvad: सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम राहत की मांग करने वाली याचिका पर शनिवार रात सुनवाई की। जहां तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम राहत दे दी है। तीस्ता सीतलवाड़ पर 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने का आरोप है।

Teesta Setalvad, supreme court

तीस्ता सीतलवाड़ की अपील में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

अवकाश पीठ में मतभेद

सीतलवाड़ को अंतरिम राहत देने पर दो न्यायाधीशों की अवकाश पीठ में मतभेद के बाद न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ विशेष बैठक में मामले की सुनवाई की। इससे पहले, शाम के समय हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने कहा- "इस विशेष अनुमति याचिका पर कुछ समय तक सुनवाई करने के बाद, हम अंतरिम राहत के निवेदन पर निर्णय लेते समय सहमत होने में असमर्थ हैं। इसलिए, यह उचित होगा यदि, भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश के आदेशों के तहत, यह याचिका उपयुक्त बड़ी पीठ के समक्ष रखी जाए।"

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