मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को SC से बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली जमानत

Umar Ansari: तीन मार्च, 2022 को पहाड़पुरा मैदान में एक जनसभा में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और मंसूर अहमद अंसारी ने मऊ प्रशासन से हिसाब बराबर करने का आह्वान किया था। इस संबंध में चार मार्च, 2022 को मऊ जिले के कोतवाली थाने में अब्बास अंसारी (मऊ सदर सीट से एसबीएसपी प्रत्याशी), उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Umar Ansari: दिवंगत गैंगस्टर व नेता मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने उमर अंसारी को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज एक आपराधिक मामले में सोमवार को जमानत दे दी। यह मामला आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन का है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने उमर से मामले के सिलसिले में निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

Umar Ansari

उमर अंसारी

उमर अंसारी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जिला मऊ प्रशासन को धमकी दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल 19 दिसंबर को उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को उमर को मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था।

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