हवाई किराये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नियम नहीं मानने वाली एयरलाइंस को ग्राउंड करने की चेतावनी!

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' के तहत नियम बनाने का काम तेजी से कर रहा है। इसका मकसद भारत के एविएशन सेक्टर को अपडेट करना है और उम्मीद है कि यह काम तीन हफ्ते में पूरा हो जाएगा।

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' के तहत नियम बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस अधिनियम का मकसद भारत के एविएशन सेक्टर को आधुनिक बनाना है और इसके नियम तीन हफ़्ते के अंदर फाइनल कर लिए जाएंगे। सरकार ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने सीलबंद लिफाफे में नियमों का ड्राफ्ट रखा और कहा कि कुछ अंतिम बातचीत चल रही है। बेंच ने कहा, 'आप इसे सात दिनों के अंदर पब्लिश करें,'और साथ ही कहा, 'अगर एयरलाइंस नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उन्हें ग्राउंड कर दें।'

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हवाई किराये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त (फाइल फोटो)

केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने बेंच को बताया कि नियम तीन हफ्ते में फाइनल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'हमने नियम बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हमें तीन हफ्ते का समय दें, हम फाइनल वर्शन लेकर आएंगे।'

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