'लगता है खरीदारों की बजाय बिल्डरों की कर रही मदद' सुप्रीम कोर्ट ने RERA की कार्यप्रणाली पर जताई सख्त नाराजगी

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा, सभी राज्यों को यह सोचना चाहिए कि RERA संस्था आखिर किसके लिए बनाई गई थी। आज हाल यह है कि यह सिर्फ डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों को राहत देने का काम कर रही है। आम खरीदारों को कोई फायदा नहीं मिल रहा।

Supreme Court On RERA: सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी RERA की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह संस्था अपने मूल मकसद से भटक गई है और खरीदारों की बजाय बिल्डरों की मदद करती नजर आती है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अब राज्यों को इस संस्था को बनाए रखने या खत्म करने पर गंभीरता से सोचना चाहिए। यह टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम नरेश शर्मा मामले की सुनवाई के दौरान की।

Supreme court on Rera

SC ने RERA पर उठाए गंभीर सवाल

CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा, सभी राज्यों को यह सोचना चाहिए कि RERA संस्था आखिर किसके लिए बनाई गई थी। आज हाल यह है कि यह सिर्फ डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों को राहत देने का काम कर रही है। आम खरीदारों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। बेहतर होगा कि इस संस्था को ही खत्म कर दिया जाए। कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब देशभर में RERA को लेकर आम लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। कई मामलों में घर खरीदारों का कहना है कि RERA से राहत मिलने की बजाय उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझा दिया जाता है।

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