जब CJI गवई ने कहा, 'जाइए और भगवान से ही कहिए कुछ करें', पढ़ें- क्या था मामला

सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जवरी मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा को बहाल करने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह विषय ASI के अधिकार क्षेत्र में आता है।

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खजुराहो समूह के जवरी मंदिर में भगवान विष्णु की सात फुट लंबी खंडित प्रतिमा को फिर से स्थापित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि ये मामला पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) के अधिकार क्षेत्र में आता है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की भगवान विष्णु से जुड़ी टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई है
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की भगवान विष्णु से जुड़ी टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई है

सुनवाई के दौरान CJI गवई ने याचिकाकर्ता राकेश दलाल से कहा, 'आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं। तो जाइए और प्रार्थना कीजिए। यह एक पुरातात्विक महत्व स्थल है और इसमें किसी भी तरह के बदलवा की इजाजत ASI को देनी होती है। अदालत इसमें दखल नहीं दे सकता।'

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