Supreme Court: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। वह निचली अदालत द्वारा दी गई तीन साल की सजा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मधु कोड़ा आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा।
बता दें, झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में आज हुई सुनवाई पर अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं मधु कोड़ा
झारखंड में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। पूर्व सीएम मधु कोड़ा आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से किस्मत आजमाना चाहते हैं। इस बाबत उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नही है।
(इनपुट- गौरव श्रीवास्तव)
