आधी रात दिल्ली की सड़कों पर भी सुरक्षित रहेंगे लोग? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दिए सख्त निर्देश

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराध रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने शिक्षण संस्थानों के आसपास गश्त बढ़ाने, सार्वजनिक परिवहन वाहनों के चालकों और सहायकों का कड़ाई से सत्यापन करने तथा बिना अनुमति चल रही शराब की दुकानों पर कार्रवाई करने को कहा है।

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार सामने आ रहे आपराधिक मामलों पर गंभीर रुख अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के कड़े निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने 'दिल्ली-एनसीआर में दुष्कर्म की हालिया घटनाएं' शीर्षक वाले स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अपराध होने के बाद कार्रवाई करने से ज्यादा जरूरी है कि अपराधों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाए।

Supreme Court Judges Bill 2026

दिल्ली पुलिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश (फाइल फोटो)

अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों का रखरखाव, पुलिस की सक्रिय गश्त और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करेगा और अपराधियों में कानून का डर बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे शहर में समर्पित नियंत्रण कक्ष कमान केंद्रों (वॉर रूम) की वास्तविक स्थिति और उनके कवरेज क्षेत्र को लेकर संयुक्त रिपोर्ट सौंपें। साथ ही, इन केंद्रों के जरिए आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया और संचार प्रणाली को पुख्ता करने के प्रोटोकॉल की जानकारी भी मांगी गई है।

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