'कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर तीन माह में फैसला करें': दिल्ली हाईकोर्ट को 'सुप्रीम' निर्देश

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने उच्च न्यायालय के 19 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली सेंगर की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि पीड़ित परिवार द्वारा दायर की गई अपील, यदि कोई हो, पर भी सेंगर की याचिका के साथ उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में निर्धारित तारीख से पहले सुनवाई करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट, भाजपा के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस पर तीन महीने के भीतर फैसला सुनाया जाना चाहिए।

Kuldeep Singh Sengar

कुलदीप सिंह सेंगर।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने उच्च न्यायालय के 19 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली सेंगर की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि पीड़ित परिवार द्वारा दायर की गई अपील, यदि कोई हो, पर भी सेंगर की याचिका के साथ उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए।

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