वायु प्रदूषण: SC का दिल्ली सरकार और पुलिस को आदेश, 113 एंट्री प्वाइंट पर तुरंत करें चौकी स्थापित

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रवेश बिंदुओं पर जाने वाले कर्मियों को आवश्यक चीजों के तहत स्वीकृत वस्तुओं के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

Supreme Court on Pollution: वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार और पुलिस को जरूरी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सभी 113 एंट्री प्वाइंट पर तुरंत जांच चौकी स्थापित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रवेश बिंदुओं पर जाने वाले कर्मियों को आवश्यक चीजों के तहत स्वीकृत वस्तुओं के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

वायु प्रदूषण: SC का दिल्ली सरकार और पुलिस को आदेश, 113 एंट्री प्वाइंट पर तुरंत करें चौकी स्थापित

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 113 एंट्री प्वाइंट में से, GRAP चरण IV के खंड ए और बी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से 13 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लगभग 100 प्रवेश बिंदु मानव रहित हैं और ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है।

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