सुप्रीम कोर्ट से निर्मोही अखाड़े को झटका; राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग वाली याचिका खारिज

याचिका में केंद्र सरकार को ट्रस्ट की योजना में बदलाव करने और इसे सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पुनर्गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। साथ ही, ट्रस्ट के बोर्ड के फैसलों पर उचित निगरानी के लिए रामानंदी बैरागी संप्रदाय के संतों को संरचनात्मक रूप से शामिल करने और उन्हें पर्यवेक्षण संबंधी अधिकार देने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग वाली निर्मोही अखाड़ा की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस याचिका में केंद्र सरकार को अयोध्या के राम मंदिर के प्रबंधन के लिए गठित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पुनर्गठन कर उसे सार्वजनिक ट्रस्ट बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट

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प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सोमवार को यह मामला उस समय सुना, जब अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और धन के कथित गबन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी।

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