सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एससी-एसटी एक्ट में आसानी से नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत

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  • Updated Sep 4, 2025, 12:20 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत केवल तभी दी जा सकती है जब पहली नज़र में अपराध साबित न हो। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार किया।फैसले में कहा गया कि जातिसूचक गालियाँ और हमला गंभीर आरोप हैं, जिन पर मिनी ट्रायल नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत तभी दी जा सकती है जब ये साबित हो सके कि आरोप इस कानून के तहत नहीं हैं। कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि अगर एफआईआर में में दिए गए सबूतों और जानकारी से ये साबित हो जाए कि एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध नहीं हुआ है तो अग्रिम जमानत देने पर फैसला लिया जा सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश किया खारिज

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