'बीमा नहीं तो तेल नहीं', बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों पर SC सख्त, सरकार को पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश

जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सड़क सुरक्षा पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि देश में रजिस्टर्ड 30.48 करोड़ वाहनों में से 16.54 करोड़ वाहनों के पास वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। इससे सड़क दुर्घटनाओं के लाखों पीड़ितों को समय पर वैधानिक मुआवजा नहीं मिल पाता।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़कों पर चल रहे 56% वाहनों के बिना इंश्योरेंस के होने पर गंभीर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बिना बीमा वाले वाहनों के खिलाफ चालान काटे जाएं और भविष्य में ऐसे वाहनों को पेट्रोल-डीजल न देने जैसी व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सड़क सुरक्षा पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि देश में रजिस्टर्ड 30.48 करोड़ वाहनों में से 16.54 करोड़ वाहनों के पास वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। इससे सड़क दुर्घटनाओं के लाखों पीड़ितों को समय पर वैधानिक मुआवजा नहीं मिल पाता।

vehicle

बिना बीमा वाले वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त।

'नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल' पायलट प्रोजेक्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और केंद्र सरकार को ऐसा पायलट सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत बिना वैध बीमा वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से इनकार किया जा सके।

End of Feed