SIR: बिहार चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने EC को जारी किया नोटिस, याचिकाकर्ता की क्या है मांग?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि SIR प्रक्रिया संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की।(फोटो सोर्स: ANI)

तमिलनाडु में एसआईआर को डीएमके पार्टी द्वारा चुनौती दी गई है , जबकि पश्चिम बंगाल में इस अभ्यास पर कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई ने हमला बोला है । इस मामले पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

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