दिल्ली-NCR वालों दिवाली पर सिर्फ दो दिन चलेंगे ग्रीन पटाखे, 9 नवंबर से फिर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है। इन सभी स्थानों को नो-क्रैकर जोन घोषित किया जाएगा।

दिल्ली-NCR में दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस साल 7 और 8 नवंबर को केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की सीमित अनुमति दी है। हालांकि, 9 नवंबर से पटाखों पर पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री, भंडारण, निर्माण और इस्तेमाल को लेकर कई सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि पटाखे केवल तय स्थानों पर ही बेचे जा सकेंगे और ऑनलाइन बिक्री की भी अनुमति नहीं होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने दी ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने अरुण गोपाल बनाम केंद्र सरकार मामले में सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि पटाखे जलाने की अनुमति केवल 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक होगी। इसके अलावा किसी भी समय पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।

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