दिल्ली दंगा मामला : उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। इस मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होगी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद, गुफिशा फातिमा और अन्य की जमानत याचिकाओं को 22 सितंबर के लिए टाल दिया है। जमानत के लिए याचिका दायर करने वालों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप हैं, जो फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है। खालिद और इमाम के अलावा, जिनकी जमानत याचिका नामंजूर हुई है, उनमें फातिमा, हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अथर खान, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद शामिल हैं।

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उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

इस मामले पर 12 सितंबर को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस कुमार ने कहा था कि उन्हें केस की फाइलें रात 2:30 बजे मिलीं, जिसके कारण उनके पास पढ़ने का समय कम था। इसलिए सुनवाई को शुक्रवार तक टाल दिया गया। वहीं, शुक्रवार को भी सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए टल गई है।

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